वाराणसी में गुरुवार से शुरू हुए एयरफोर्स के एयर शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के चलते चंदौली में गंगा किनारे घाटों के आसपास के इलाकों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है. सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस के जवानों के साथ-साथ RAF के जवानों की भी तैनाती की गयी है।
राजघाट पुल पर सुबह 9 से 3 बजे तक आवाजाही बंद
एयर शो के दौरान जर्जर छतों और बालकनियों पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है. इसे लेकर सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की गई है. गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में जर्जर और कमजोर भवनों पर अतिरिक्त भार और वायुयान के कंपन से हादसे की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सुरक्षा चेतावनी जारी की है.
इसके तहत शहर के चार जोनों में चिन्हित 424 जर्जर भवनों की छतों और छज्जों की क्षमता की जांच किए बिना लोगों को वहां आमंत्रित न करने की हिदायत भवन स्वामियों और किराएदारों को दी गई है.
लापरवाही करने पर नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, केवल प्रशासन की ओर से स्वीकृत सुरक्षित स्थानों का ही इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं. गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में कई पुराने भवन ऐसे हैं, जिनकी संरचना कमजोर है और दीवारों में दरारें हैं. इनकी छतें और छज्जे भी जर्जर हैं.
कई मार्गों पर रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था
एयर शो के दौरान वायुयानों के प्रदर्शन से होने वाले कंपन, ध्वनि और लोगों की भारी आवाजाही के कारण इन हिस्सों पर अतिरिक्त भार बढ़ने से हादसे की आशंका है.

एयर-शो और पीएम आगमन के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान
इसे देखते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा समेत अन्य जोनल अधिकारियों ने आधिकारिक सुरक्षा चेतावनी जारी की है.
किसी भी खतरे की स्थिति में संबंधित नगर निगम अधिकारी को तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगा. असुरक्षित हिस्सों को खाली रखने के साथ ही वहां बैरिकेडिंग करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 और 308 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
