वाराणसी एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे में लेजर लाइट बैन! शादी-पार्टी में इस्तेमाल किया तो होगी कार्रवाई

वाराणसी (बाबतपुर); वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में शादी-विवाह, पार्टियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान लेजर लाइट चलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य विमानों के सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलटों को तेज रोशनी से होने वाली परेशानी से बचाना है।

एयरपोर्ट परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विमानन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास स्थित मैरिज लॉन, बारातघरों और इवेंट आयोजकों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

पायलटों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है लेजर लाइट

विमान के टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलटों को अत्यधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में रनवे, विमान के उपकरणों और आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी होता है। ऐसे में यदि किसी आयोजन स्थल से तेज लेजर किरणें आसमान की ओर छोड़ी जाती हैं, तो उनकी रोशनी विमान के कॉकपिट तक पहुंच सकती है।

अचानक तेज रोशनी पड़ने से पायलट की आंखें चौंधिया सकती हैं। इससे कुछ समय के लिए देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और विमान के संचालन में परेशानी पैदा हो सकती है। गंभीर स्थिति में यह खतरा विमान में सवार यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।

इसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।

शादी-विवाह और पार्टियों में भी लागू होंगे निर्देश

शादी-विवाह के मौसम में मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और अन्य आयोजन स्थलों पर सजावट के लिए रंगीन लाइटों, लेजर शो और तेज रोशनी वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में एयरपोर्ट के आसपास इनका उपयोग विमानन सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है।

एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने आयोजनकर्ताओं को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। प्रशासन की अपील है कि एयरपोर्ट के निर्धारित दायरे में आने वाले आयोजन स्थलों पर लेजर लाइट का इस्तेमाल न किया जाए। मैरिज लॉन और बारातघर संचालकों को भी अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों में इस प्रतिबंध का ध्यान रखने को कहा गया है।

उल्लंघन पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विमानन सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले संबंधित थानों और स्थानीय प्रशासन को प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि कोई व्यक्ति या आयोजनकर्ता प्रतिबंध के बावजूद लेजर लाइट का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि

वाराणसी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र होने के साथ-साथ देश के महत्वपूर्ण हवाई संपर्क केंद्रों में भी शामिल है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है।

प्रशासन ने नागरिकों, विवाह समारोहों के आयोजकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे किसी भी आयोजन की सजावट करते समय विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता दें। लेजर लाइट के इस्तेमाल से बचकर ही संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है और हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग दिया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *